99% लोगों को नहीं पता ये कानूनी ट्रिक! Nomination नहीं किया तो Family होगी परेशान...

प्रिय निवेशक (Investor), क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अचानक कुछ हो जाए, तो आपके Shares (शेयर) किसे मिलेंगे? जीवन अनिश्चित है, लेकिन आपकी मेहनत की कमाई (Investments) आपके परिवार को आसानी से मिलनी चाहिए।
Written By CS Deepak Sharma 9873997776. Email: csdeepaksharma10@gmail.com, New Delhi, Published by Deepak Tak, 4 November 2025, Tuesday, 12:30 IST
अगर आप अपने शेयरों का Nomination (नामांकन) नहीं करते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े सकते हैं, वहीं Companies Act, 2013 आपको यह ताकत देता है कि आप 5 मिनट में अपने परिवार की ये समस्या खत्म कर सकते हैं!
आइए, जानते हैं वो 10 Powerful Points जो आपके नॉमिनेशन को बेहद ज़रूरी बनाते हैं।
Nomination क्यों है आपके परिवार के लिए 'Life-Saver'
1. Legal Right और Directive
Nomination आपका कानूनी Right (अधिकार) है। यह कंपनी को दिया गया एक Written Directive (लिखित निर्देश) है जो बताता है कि आपके demise (निधन) के बाद कौन आपका Nominee (नामित व्यक्ति) होगा। Single Legal Representative की पहचान करने का यह सबसे आसान mechanism है।
2. Family Security की गारंटी
Nomination आपके Legal Heirs (कानूनी वारिसों) को मुश्किल में लंबी और महंगी (कानूनी प्रक्रियाओं) से बचाता है। Section 72 के तहत, यह unforeseen circumstances में शेयरों को inherit (विरासत में पाने) का सीधा रास्ता है।
3. बिना नॉमिनी: वर्षों का दर्द
अगर Nominee नहीं है, तो Process Painful और Time-Consuming (समय बर्बाद करने वाला) होता है। वारिसों को Succession Certificate (उत्तराधिकार प्रमाण पत्र) या Probate of Will (वसीयत का सत्यापन) के लिए Months and Years (महीनों और सालों) तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं और भारी Hefty Legal Fees देनी पड़ती हैं।
4. 30 दिन में समस्या खत्म
बिना नॉमिनी के जहाँ लम्बा इंतज़ार और Multiple Approvals (कई मंजूरियों) लगती हैं, वहीं Nominee होने से यह Process सिर्फ 30 दिन में हो जाता है। बस Death Certificate + Share Certificates जमा करें। यह आपके वारिसों को Direct Ownership देता है और Disputes (झगड़ों) से बचाता है।
5. नॉमिनेट करना है आसान
5 Minutes Quick Process: नॉमिनेट करना बहुत आसान है! बस Form SH-13 भरें और Covering Letter के साथ कंपनी में जमा करें। कंपनी इसे Nomination Register में तुरंत दर्ज कर लेगी।
6. Review है ज़रूरी
अगर नॉमिनेशन कर दिया है, तो इसे Periodically Review (समय-समय पर चेक) ज़रूर करें, खासकर Marriage, Childbirth या अन्य Life Events के बाद। Form SH-14 फाइल करके नॉमिनेशन को Alter (बदला) या (रद्द) किया जा सकता है।
7. Joint Holders और Minors के नियम
Joint Holders (संयुक्त धारकों) को मिलकर केवल एक Individual (व्यक्ति) को नॉमिनेट करना होगा। Minor (नाबालिग) को भी नॉमिनेट किया जा सकता है, बस उसके Legal Guardian (कानूनी अभिभावक) की Details देनी होती है।
8. Death के बाद कंपनी का काम
Shareholder की Death की Intimation मिलने पर, कंपनी Nomination Register में जाँच करती है। अगर Valid है, तो Nominee या तो Shares Register करा सकता है या उन्हें किसी और Person को Transfer (हस्तांतरित) कर सकता है।
9. Transmission vs Transfer
Nominee के नाम पर शेयरों का Transmission (नामांकन) होता है, जिस पर कोई Stamp Duty (स्टाम्प शुल्क) नहीं लगती। अगर Nominee आगे शेयर बेचता है, तो वह एक Regular Transfer माना जाता है और Form SH-4 का उपयोग होता है।
10. NRI Nominee: A Special Case
आप एक NRI (Non-Resident Indian) को भी Nominate कर सकते हैं। पर याद रखें, इसमें FEMA और RBI Regulations के तहत कुछ Additional Compliances (अतिरिक्त नियम) लागू होते हैं। NRI Nominee को NRO/NRE Account रखना ज़रूरी है। Legal/Financial Advisor से Consult करना फ़ायदेमंद रहेगा।
"आपकी आज की दूरदर्शिता आपके परिवार के लिए कल का चैन है।"
देर न करें! Nominate Today!
अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : 9873997776. Email: csdeepaksharma10@gmail.com
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